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Wednesday, October 14, 2026
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उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाले पर एक साल का प्रतिबंध, निर्माण से बिक्री तक लगी रोक

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उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध पूरे प्रदेश में लागू होगा।

निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी रोक

सरकार का यह आदेश केवल दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी शामिल है। आदेश के अनुसार, तंबाकू या निकोटिन युक्त ऐसे खाद्य उत्पादों पर रोक रहेगी, चाहे वे बाजार में किसी भी नाम से बेचे जा रहे हों।

जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया फैसला

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को देखते हुए जनस्वास्थ्य के हित में यह कदम उठाया गया है।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

प्रतिबंध को लागू कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतियां स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी भेजी गई हैं।

यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। अब इसके पालन की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी।