MP में मास्क नहीं तो पेट्रोल और डीजल नहीं, गृह मंत्री ने जारी किया आदेश

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मध्य प्रदेश में कोरोना तीसरी लहर की आहट पर एकबार फिर सरकार सख्त हो गई है।राज्य के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि, “प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा. सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के लिए सख्ती भी बरत रही है. पेट्रोल पंपों पर अब जो भी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भराने जाएगा, उसे मास्क पहनना जरूरी रहेगा। इसके बिना किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1320 नए कोरोना मरीज आए हैं। इनके अलावा अब 3780 एक्टिव केस हैं। पुलिस के जवान भी कोरोना संक्रमित हुए हैं जिनमें छह ग्वालियर व एक दतिया में है। कुल 13 पुलिस जवान संक्रमित हैं।

गृह मंत्री मिश्रा ने कहा है कि सभी पेट्रोल पंपों को सूचना दी जा रही है कि वे बिना मास्क के पेट्रोल या डीजल नहीं दें। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ मास्क नहीं लगाने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा।