11 साल बाद हैदराबाद डबल ब्लास्ट केस में हुए फैसले में आरोपी साबित हुए दोषी

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: हैदराबाद में 11 साल पहले हुए डबल विस्फोट मामले में मंगलवार को ट्रायल कोर्ट ने दो अभियोजक अनिक शाफीक सईद और इस्माइल चौधरी को दोषी ठहराया, वहीं दो  अभियोजकों को इस मामले में बरी कर दिया। 10 सितंबर को कोर्ट दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जायेगा।

25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के लुंबिनी पार्क और गोकुल चाट में शाम करीब साढ़े सात बजे धमाका हुआ। बम धमाके में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को इसी वर्ष 2018 में जून महीने में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित एक अदालत हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए पहले 27 अगस्त का दिन तय किया था। हालांकि उस दिन इस मामले में फैसला नहीं आ पाया था। इन धमाकों के पीड़ितों के परिवारवालों ने बीते 25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई थी। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अभी भी फरार हैं।

बता दें, 25 अगस्त 2007 यानी 11 साल पहले हैदराबाद में दो अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों से हैदराबाद समेत पूरे भारत में हड़कंप मच गया। लुंबिनी पार्क में एक शख्स अपने साथ लिए हुए बैग में आईईडी लेकर पहुंचा था। चश्मदीदों के मुताबिक,  बम फटने के बाद आसपास शवों के ढेर लग गए थे।

मरनेवालों में से ज्यादातर छात्र थे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लुंबिनी पार्क में बम धमाका शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 में हुई थी। इनमें एक बम धमाका गोकुल चाट में भी हुआ था। इस खतरनाक बम विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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