दिल्ली :- एक अदालत ने गुरुवार को ही अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े हुए एक मामले में भी पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को जमानत अभी दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने भी शर्मा को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पर भी राहत दी है। इससे पहले की शर्मा अपने खिलाफ में जारी किए गए सम्मान का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए।
अदालत ने जांच में एजेंसी सीबीआई के वकील की उस दलील पर गौर किया है कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो एजेंसी को भी किसी तरह की आपत्ति नहीं है। शर्मा की ओर से किये पेश हुए वकीलों ने भी अदालत को बताया है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में सिर्फ फंसाया गया है।
आरोपपत्र में भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों जसबीर सिंह पनेसा, एन संतोष, एस ए कुंटे और थॉमस मैथ्यू के भी नाम शामिल हैं। लेकिन सीबीआई ने ये कहा है कि उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। मामले में पहला आरोप पत्र सितंबर 2017 में ही दायर किया गया था जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी और अन्य के भी नाम थे।