मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस: SC ने सीबीआई को लगाई फटकार

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बिहार में मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में यौन शोषण के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने धीमी जांच पर सीबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर भी नाराजगी जताई है।

मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस: SC ने सीबीआई को लगाई फटकारसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शेल्टर होम में बच्चियों को ड्रग्स दिया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर और चौंका देने वाली बात है।

सीबीआई की धीमी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए मामले के मुख्य अभियुक्त बृजेश को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया।

इस मामले में सोमवार को ही मंजू वर्मा के पति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, हालांकि पूर्व मंत्री अभी भी कानून की पकड़ से दूर हैं। कोर्ट ने चन्द्रशेखर वर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर अवैध कारतूस रखने का आरोप है और ये मामला आर्म एक्ट से जुड़ा है।

मुजफ्फरनगर शेल्टर होम केस: SC ने सीबीआई को लगाई फटकार

बता दें कि मंजू वर्मा को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस सामने आने बाद अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके पति चंद्रशेखर के बालिका कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से संबंध जगजाहिर हो गए थे।