मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में कटी-फटी जींस और छोटे वस्त्र पहनने वाले श्रद्धालुओं की नो एंट्री

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मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर कमेटी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें मंदिर परिसर में महिलाओं और लड़कियों के जींस, स्कर्ट टॉप और कटे,फटे कपड़े पहन कर न आने की चेतावनी लिखी गई है.

बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी ने श्रद्धालुओं को लेकर एक फरमान जारी किया है. कमेटी ने बालाजी मंदिर परिसर में महिलाओं और पुरुषों के पहनावे को लेकर नोटिस बोर्ड लगा दिया है. नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि कोई भी महिला या युवती मंदिर परिसर में कटी-फटी जींस व स्कर्ट-टॉप और कटे-फटे वस्त्र पहनकर नहीं आएंगी. मंदिर परिसर में केवल मर्यादित वस्त्र पहनकर ही महिलाएं और लड़कियां आ सकती है.

इतना ही नहीं बालाजी मंदिर कमेटी ने आज्ञा का पालन ना करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा है. इस तरह का फरमान जारी करने के बाद बालाजी मंदिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है.जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर अपने नए नियम कानून को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है.

मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पंडित आलोक शर्मा का कहना है कि मंदिर परिसर में महिलाएं और लड़कियां साड़ी या सूट सलवार पहन कर ही आएं. साथ ही जब महिलाएं और लड़कियां मंदिर में आए तो चेहरे पर पल्लू पर्दा लगाकर मर्यादित रूप में रहें. अगर कोई महिला या लड़की नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे पहले समझाया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई मंदिर के नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए बालाजी मंदिर कमेटी जुर्माना भी लगा सकती है.

आलोक शर्मा ने आगे कहा कि बालाजी मंदिर में पुरुषों के साथ महिलाएं, लड़कियां और बच्चे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. बालाजी मंदिर की अपनी एक मर्यादा है, जिसे हम सब को फॉलो करना चाहिए. इसीलिए मंदिर कमेटी ने नए नियम कानून बनाए हैं. वही मंदिर में आने वाली श्रद्धालु महिलाओं का भी मानना है कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए जो भी महिला या लड़की आए वह मर्यादित कपड़े पहन कर ही आए. ना कि जींस, स्कर्ट टॉप पहन कर आए.

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बालाजी मंदिर कमेटी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि युवक, युवतियां शार्ट कपड़ों में मंदिर परिसर में आ जाते हैं. जिससे वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं का ध्यान भटक जाता है. इसी को देखते हुए मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया गया है.