
प्रस्तावित नियमों में ऑपरेटरों के लिए भी कई सख्त प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। सभी बंजी जंपिंग स्थलों पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन अनिवार्य होगा। उपकरणों की नियमित जांच, प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती और सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, प्रतिभागियों को गतिविधि से पहले विस्तृत सुरक्षा ब्रीफिंग देना भी जरूरी किया जाएगा।
पर्यटन विभाग के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य राज्य में तेजी से बढ़ रहे एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित बनाना और पर्यटकों का भरोसा बनाए रखना है। ऋषिकेश जैसे प्रमुख एडवेंचर डेस्टिनेशन पर बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि नियमों के लागू होने के बाद बंजी जंपिंग गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और जोखिमों में कमी आएगी। साथ ही, पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड की साख और मजबूत होगी। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही इन नए नियमों को अंतिम रूप देकर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।













