सड़कों पर बारात निकालने पर होगा भारी जुर्माना, पढ़ें नगर निगम के नए नियम

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नई दिल्ली- सड़कों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए और दक्षिणी दिल्ली को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कई सख्त कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत अब आप सड़क पर बारात नहीं निकाल पाएंगे और ना ही तेज आवाज में डीजे बजा पाएंगे। फिलहाल नगर निगम ने इन नियमों को फॉर्म हाउस और होटलों पर ही लागू किया है पर जल्द ही ये सभी शादियों पर लागू हो जाएंगे।

सड़कों पर अब नहीं निकाल सकेंगे बारात

नए नियमों के अनुसार अगर कोई होटल या फॉर्म हाउस इनका उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसे एक लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर किसी फॉर्म हाउस या होटल ने तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन किया तो उसका होटल या फॉर्म हाउस का लाइसेंस रद्द हो सकता है। अब कंपनियों या फॉर्म हाउस को विवाह समारोह के सभी कार्यक्रम अपने हाउस के अंदर ही कराने होंगे, नहीं तो उन्हें भारी जुर्माने का भुगतान का सामना करना पड़ सकता है।

अब जाम से मिलेगा छुटकारा

नगर निगम की नई पॉलिसी के अनुसार फॉर्म हाउस और होटलों को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी और सभी वाहन पार्किंग एरिया में ही खड़े करने होंगे। सड़कों पर वाहन पाए जाने पर वाहन जप्त किया जा सकता है और हाउस या होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इससे लोगों को काफी हद तक जाम से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ-साथ शादी के पंडाल या फॉर्म हाउस में प्रवेश व निकास दोनों के रास्ते भी अलग-अलग होने चाहिए।