नोएडा को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस, जानें क्या खुला रहेगा, क्या होगा बंद

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देश में कोरोना संक्रमण के चलते चौथे चरण के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस लेकर यूपी के नोएडा जिले में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन यूपी सरकार के निर्देशों के अनुसार जारी हुई है। इसके मुताबिक जिले में स्कूल, कॉलेज, पार्क आदि बंद रहेंगे। हालांकि जिले में स्टेडियम को खोलने की छूट गई है लेकिन उनमें दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा संक्रमित जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उद्योग खोले जा सकेंगे। इस दौरान ऑफिस या फैक्ट्री में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। दुकानें शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगी।

गाइडलाइन में ये भी दिए निर्देश

– यात्री वाहन और बसों का अंतर्राज्यीय परिवहन नहीं हो सकेगा।

– दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी

– शहरी इलाके में कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा

– मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी, अगले दिन 50 फीसदी के हिसाब से खुलेंगी

– मिठाई की दुकानें खुलेंगी

– शादी समारोह के लिए अनुमति लेना होगी, 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

– कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक पर सिर्फ एक सवारी हो सकेगी

– प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खुले रहेंगे

– पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेंगे

– ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी

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