देहरादून में एंट्री के लिए चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

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उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंध जारी किए गए हैं। इसको लेकर देहरादून प्रशासन ने बुधवार को जिले में प्रवेश के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। प्रशासन की ताजा एडवाइजरी के अनुसार, COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देहरादून में प्रवेश के समय से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस एडवाइजरी के बाद देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो भी काम चल जाएगा।

नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है

इससे पहले सोमवार को, उत्तराखंड सरकार ने COVID-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वैरिएंट से उत्पन्न खतरे को देखते हुए राज्य भर में रात का कर्फ्यू लगा दिया था। रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही, एम्बुलेंस, डाक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से छूट दी है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। निजी वाहनों को भी कोविड एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान आपात स्थिति के लिए आने जाने की अनुमति होगी।