प्रीति राठी एसिड अटैक केस के आरोपी को मिली उम्रकैद….

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मई 2013 में हुए एसिड अटैक केस के आरोपी अंकुर नारायणलाल पंवार की सजा को कोर्ट के फिर से हुए फैसले में मौत की सज़ा उम्र क़ैद में बदल गई है। आपको बता दें कि पीड़िता ने आरोपी अंकुर के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिस कारण आरोपी ने २ मई 2013 को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 23 वर्षीय प्रीति राठी पर एसिड फेंक दिया था ।मई 2013 में एसिड हमले के बाद प्रीति राठी करीब 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही लेकिन तेजाब से बुरी तरह जल जाने के कारण 1 जून को उसकी मौत हो गई । पंवार को वारदात के 8 महीने बाद 17 जनवरी 2014 को नई दिल्ली स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

साल 2016 में एक विशेष महिला अदालत ने पंवार को मौत की सज़ा सुनाई थी, यह ऐसा पहला मामला था जहां एसिड अटैक के आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद मौत कि सज़ा सुनाई गई थी लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब आरोपी की सज़ा मौत से बदलकर उम्र कैद कर दी है, न्यायमूर्ति बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रकाश नायक की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,”पंवार को आईपीसी धारा 302 हत्या और 326 (बी) (स्वैच्छिक रूप से इसके प्रयोग से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया जाता है वहीं मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जाता है”।

सजा-ए-मौत दिए जाने के बाद जब मौत की सजा की पुष्टि के लिए याचिका मुंबई हाई कोर्ट पहुंची तो पवार ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी और मौत की सजा के खिलाफ बहस करते हुए उनके वकीलों ने तर्क दिया कि पंवार का राठी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था बल्कि केवल उसे घायल करना चाहता था इसके तहत आरोपी अंकुर की मौत की सजा उम्रकैद में बदल गई।वापिस भेज दिया गया है।