बुकिंग के बाद ना आना ओला-उबर ड्राइवरों को अब पड़ेगा भारी, दिल्ली सरकार ला रही है ये नियम

0

अगर आपने मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक की है और ड्राइवर ने आखिर समय में आने से मना कर दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार एक नया नियम लाने जा रही है, जिसके मुताबिक ऐसा करने पर कैब कंपनी को 25 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा।

केजरीवाल सरकार जो नीति बना रही है उसके मुताबिक अगर कोई यात्री छेड़खानी या ड्राइवर के गलत व्यवहार की शिकायत करता है तो इसकी शिकायत एग्रिगेटर को पुलिस में दर्ज करानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर 1 लाख रुपये का चार्ज लगेगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लाइंसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऐप बेस्ड एग्रिगेटर रुल्स 2017 और सिटी टैक्सी स्कीम 2017 पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन मंत्री की अध्यक्षता में बन रहा है। उम्मीद की जा रही है पैनल जल्द ही इस नीति को अंतिम रूप देगा और मुहर के लिए दिल्ली कैबिनेट के पास भेजेगा।

परिवहन विभाग के आला अधिकारियों का मानना है लोगों के लिए कैब सर्विस आवागमन का एक बड़ा माध्यम है। और ऐसे में इन कैब सर्विस के संचालन के लिए एक नियम बनाने की जरूरत है। ये नियम लागू करने के बाद ऐप के जरिए कैब चलाने वाली कंपनियों को दिल्ली में ऑपरेट करने के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा।

कैब कंपनियों को 24 घंटे और सातों दिन एक कॉल सेंटर चलाना होगा और सभी कैब का लाइव जीपीएस डेटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर से साझा करना होगा। नई कैब नीति से यात्रियों की डेटा और यात्रा दोनों सुरक्षित होने वाली है।

ऐप में पैनिक बटन भी होगा। यात्री के दबाते ही स्थानीय पुलिस अलर्ट हो जाएगी। ऐप के जरिए ड्राइवर की साफ फोटो और गाड़ी की जानकारी भी बतानी होगी और कैब में एक कम से कम 6 इंच का जीपीएस डिस्पले होना जरूरी होगा जो गाड़ी की करेंट लोकेशन बताएगी।