नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर लगा बैन हटा, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकारी आदेश

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नगालैंड सरकार ने राज्य में कुत्ते के मांस पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब 2020 के सरकार के आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

नगालैंड सरकार ने राज्य में कुत्ते के मांस पर बिक्री पर रोक लगा दी थी। अब 2020 के सरकार के आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब कुत्तों के मांस खुले बाजारों और रेस्तरां में बिक सकेगा। चार जुलाई, 2020 को नगालैंड सरकार ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कुत्ते के मांस की बिक्री, व्यापार और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बोरे से बंधे अक्षम कुत्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।

न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग ने तीन व्यक्तियों नीजेवोली कुओत्सु, अबेई जत्सु और केतोन्यूयू की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।। सात ही उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि राज्य या उसके कार्यकारी अधिकारी दूसरों के अधिकारों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे कानून के किसी विशिष्ट नियम की ओर इशारा नहीं कर सकते जो उनके कृत्यों को अधिकृत करता है।

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याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त रिट जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की गई थी।व्यापारियों ने इस बैन के कानूनी आधार और ज्यूरिस्डिक्शन (बैन के लागू होने के इलाके) को लेकर चुनौती दी थी। सरकार इस याचिका का जवाब नहीं दे सकी।

पीठ ने कहा कि नागालैंड सरकार ने विधानसभा के माध्यम से बिना कोई कानून पास करे कुत्तों के मीट पर रोक लगा दी थी, उनके द्वारा लाए गए कैबिनेट के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी मान्यता नहीं है इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।