‘सहारा’ के कॉस्ट्यूम के लिए कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, अब 9% ब्याज के साथ वापस आएगा पैसा

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एजेंसी:- देश में कई सारे ही ऐसे लोग है जिनका पैसा अभी तक मे सहारा इंडिया में फंसा हुआ ही है। अगर आप भी उन लोगों में एक में आते है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल,बात यह है कि उपभोक्ता पारितोष आयोग ने सेवा में त्रुटि पाते हुए सहारा बैंक इंडिया के शाखा प्रबंधक तथा सहारा इंडिया को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ के निदेशक को एकल या संयुक्त रूप से जमा 5 लाख 81 हजार 500 रुपये का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है।

और उनके भी उपभोक्ता पारितोष आयोग ने शारीरिक, और आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए भी 12,000 रुपये तथा मुकदमा खर्च के लिए भी तीन हजार रुपये का भुगतान आवेदक को करने का आदेश दिया है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक बात करे तो, मोहम्मद सलीम ने ही सहारा ए सलेक्ट योजना में 50 – 50 हजार रुपये के दस फिक्स 18 माह के लिए 15 मार्च 2019 को ही किया था। परिपक्वता पर उन्हें पांच लाख 81 हजार 500 रुपये तक का भुगतान भी मिला था। निर्धारित तिथि को लेकर सहारा इंडिया ने उनके परिपक्व राशि का भी भुगतान को अभी तक नहीं किया।

इसके बाद में उन्होंने उपभोक्ता परितोष आयोग में बाद दाखिल किया है।सूचना निर्गत होने के बाद में सहारा इंडिया की तरफ से हाजिर उनके वकील ने भी ये कहा है कि मो. सलीम ने सोसाइटी के बाइलाज को पढ़ने के बाद में इस सोसायटी की सदस्यता को ली थी। वे सोसाइटी के सदस्य भी थे। इसलिए वह अब इस वक़्त उपभोक्ता होने का दावा को नहीं कर सकते हैं।

सहारा समूह का बयान है कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सहारा समूह से जुड़ी हुई चार सहकारी समितियों द्वारा उनके द्वारा ही एकत्र किए गए 86,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जांच की मांग के बाद आया था। क्रेडिट सोसाइटियों ने आरोपों का खंडन किया था और ये भी कहा था कि उनके सभी निवेश कानून के अनुसार किए गए हैं।