दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की मांग को लेकर मांगा जवाब

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एजेंसी:-याचिकाकर्ता ने ये दावा किया है कि सीबीएसई, आईएससीई और राज्य बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21 ए के विपरीत हैं और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत में समान शिक्षा का अधिकार भी आता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को ही केन्द्र व दिल्ली सरकार से जवाब को मांगा है। इस बाबत दाखिल की गई याचिका में कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए भी मातृभाषा में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की मांग को की गई है।

कार्यवाहक न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर भी नोटिस को जारी करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से भी जवाब को मांगा है।