महाराष्ट्र। आपको बता दे अजान-हनुमान चालिसा विवाद पर महाराष्ट्र के नासिक जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते नज़र आए हैं। कमिश्नर ने नया आदेश जारीकर दिया है और नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। वहीं लोगों से कहा है कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़ारी किया गया है।
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के आदेश के मुताबिक यह खुलासा किया जा रहा है कि अब लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बता दे इसके अलावा अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी।
बात दें कि कमिश्नर का यह आदेश 3 मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। इस दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इस मुद्दे पर सीएम और गृह मंत्री करेंगे चर्चा
अजान-हनुमान चालिसा विवाद पर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल चर्चा करने वाले हैं। खबरों की मुताबिक बताया जा रहा है कि नासिक के अलावा पूरे महाराष्ट्र में यह फैसला लागू किया जा सकता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के बाद ही हो सकता हैं। बता दिया जाए प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि आदेश के बाद कही कोई जगह विवाद की स्थिति न हो। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है।