एजेंसी:-शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोरोना की स्थिति में अब आएगा सुधार इसलिए अब ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को भी बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के लिए जेल में सरेंडर करें।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही केरल के उन कैदियों को सरेंडर करने का आदेश तक दिया है, जो की कोरोना महामारी के कारण से पैरोल पर चल रहे थे। शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि कोरोना की स्थिति में अब सुधार हुआ है इसलिए अब ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को अब बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के लिए जेल में सरेंडर करें।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भी ये कहा है कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है और कैदियों को पैरोल पर भी जारी रखने की अनुमति तक देने का कोई कारण अब नहीं है। शीर्ष अदालत ने ये कहा है कि हमेशा के लिए ही पैरोल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसे रोकना होगा। पीठ ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आप अगले पांच साल तक जेल से बाहर रह सकते हैं।”