सुप्रीम कोर्ट : देशभर में अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे बीएस-4 श्रेणी के वाहन

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से देशभर में भारत स्टेज (बीएस) 4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री नहीं होगी। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाए हैं। भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे।

ग़ौरतलब है कि इस कोर्ट के इस आदेश का ये भी मतलब है कि अब भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) किस्म के ईंधन का इस्तेमाल एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे। वहीं कार चलाने और नई कार खरीदने वालों दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारत में बीएस-4 नॉर्म्स आने के बाद कारों के दाम भी बढ़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कारों की कीमतों में 1-1.5 लाख रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

अब देश में बीएस-6 पर भी चर्चा हो रही है। भारत में शुरुआत हुई थी बीएस-2 से। इसके बाद बीएस-4 का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब बीएस-4 इंजन का प्रयोग शुरू हुआ, तब कहा गया था कि बीएस-3 मानक के मुकाबले बीएस-4 मानक वाले इंजन उत्सर्जन में भारी कमी लाएंगे। यानि ये माना गया था कि बीएस-3 मानक वाले इंजन के मुकाबले बीएस-4 वाले इंजनों का इस्तेमाल सुरक्षित है।

लेकिन अब इनकी बिक्री भी एक अप्रैल 2020 के बाद से नहीं हो सकेगी। न ही इस इस मानक के वाहन पंजीकृत होंगे। इसके पीछे का कारण है कि भारत सरकार ने बीएस-5 मानक को पीछे छोड़ते हुए साल 2020 तक बीएस-6 स्टैंडर्ड लागू करने का फैसला किया है। ताकि प्रदूषण को और कम किया जा सके।

मौजूदा वाहनों का क्या होगा?

देश में बीएस-4 मानक वाले इंजन के साथ गाड़ियों का बिकना शुरु हो चुका है। कार कंपनियों का कहना है कि अगर आपके पास बीएस-4 मानक वाले इंजन लगी गाड़ी आपके पास है तो आपको चिंता करने की जरुरत नहीं। इसमें बीएस-6 किस्म के ईंधऩ का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के किया जा सकता है।

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