LockDown 2.0 Guideline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन यानी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जरूरी नहीं कि मॉस्क ही पहना जाए। जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा।
स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की मनाही है। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 तक नहीं खोले जा सकेंगे। जानिए गाइडलाइन की बड़ी बातें-
सख्ती से पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सारे अधिकारी
– शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।
– निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।
– 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।