एजेंसी: अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद के बीच में कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर नए निर्देश को जारी किए हैं। कहा है कि अगर परमिशन नहीं है तो लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल न हो…
कर्नाटक में अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद के मद्देनजर राज्य सरकार ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं होने पर ही उन्हें हटाने के निर्देश को जारी किए हैं। दरअसल, कुछ हिंदू समूहों, मुख्य रूप से ही श्रीराम सेना, बजरंग दल और हिंदू जनजागृति समिति ने मस्जिदों से अजान का मुकाबला को करने के लिए सुबह से भजन-कीर्तन का आयोजन को किया था। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को ही एक बैठक की, जिसके बाद में मुख्य सचिव ने अतिरिक्त सचिव जावेद अख्तर को एक नोट भी जारी किया था।
मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के संबंध में 18 जुलाई, 2005 और 28 अक्टूबर, 2005 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला को देते हुए कहा है कि लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग बिना अनुमति के बाद से नहीं किया जाना चाहिए। नोट में ये कहा गया है कि एनपीआरसी नियम के नियम 5 (2) में बंद परिसर को छोड़कर रात के समय में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी भी ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगाया है।