जाधव केस : पाकिस्तान के काले झूठ का होगा पर्दाफाश, लाइव स्ट्रीमिंग से होगी सुनवाई

0

 पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी  कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की अपील पर संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) अगले साल 18 फरवरी से दोबारा सुनवाई शुरू करेगी। ICJ ने इसको लेकर बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि यह सुनवाई ‘द हेग’ के पीस पैलेस में 18 से 21 फरवरी 2019 को होगी।

न्यायालय ने 23 जनवरी को भारत और पाकिस्तान को इस मामले में और जानकारी देने के लिए एक समयसीमा दी थी। भारत और पाकिस्तान ने पहले ही अपनी विस्तृत याचिकाएं और प्रतिक्रियाएं विश्व अदालत में दे दी हैं। अपने लिखित वाद में भारत ने जाधव को दूतावास में मुहैया न कराने पर पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने दलील दी कि संधि यह नहीं कहती कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दूतावास कर्मियों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी।

फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में होगी लाइव स्ट्रीमिंग

ICJ ने बयान में कहा कि 18 फरवरी से होने वाली सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और यह अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध रहेगी। लाइव स्ट्रीमिंग ICJ की वेबसाइट और संयुक्त राष्ट्र के ऑनलाइन टेलीविजन पर होगी। पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जासूसी और आतंकवाद के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दिए जाने के बाद भारत आईसीजे गया था। 18 मई 2017 को आईसीजे की 10 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई पूरी होने तक पाकिस्तान की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

आईसीजे ने भारत-पाक को जवाब दाखिल करने को कहा था

इसी साल 23 जनवरी को आईसीजे ने भारत और पाकिस्तान को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। लिखित जवाब में भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर ना देकर विएना संधि का उल्लंघन किया। उधर पाकिस्तान ने अपने जवाब में कहा था कि जब इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि जाधव मुस्लिम नाम से बने पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है, तो केस का आधार ही नहीं है। भारत ये नहीं बता पा रहा है कि कैसे एक नेवी अफसर काल्पनिक नाम से यात्रा कर रहा था।

ICJ में सुनवाई का शेड्युल

पहले दौर की दलील: 
18 फरवरी, सोमवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे (भारत का पक्ष )

19 फरवरी, मंगलवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे (पाक का पक्ष )

दूसरे दौर की दलील:
20 फरवरी, बुधवार दोपहर 3 से 4.30 बजे ( (भारत का पक्ष )
21 फरवरी, गुरुवार शाम 4.30 से 6 बजे (पाक का पक्ष ) 

क्या था मामला

बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक मिलिट्री अदालत ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर जासूसी के मामले में फांसी की सजा सुना रखी है। भारत की तरफ से इस मामले को उठाने के बाद ICJ ने कुलभूषण की सजा पर रोक लगा रखी है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण ईरान से पाकिस्तान में घुसे थे। भारत ने इन सारे दावों को खारिज किया है। पिछले साल मई में भारत की तरफ से इस मामले को ICJ के मंच पर उठाया गया था। वहां कुलभूषण की फांसी के फैसले का विरोध किया गया था।

अगर आप पत्रकारिता जगत से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट से संपर्क करें