इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के CEO को तलब किया है, OSD शैलेंद्र सिंह समेत 6 अफसरों को भी तलब किया। बता दें कि 29 मार्च को झाझर में बुलडोजर चलाया गया था। इस मामले में यमुना अथॉरिटी और जिला प्रशासन बुलंदशर ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ समेत छह अफसरों को तलब किया है यमुना प्राधिकरण ने अथॉरिटी एयरोसिटी को अवैध मानते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया था। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में इन सभी को समन जारी कर दिया है वर्सिटी शैलेंद्र के अलावा पांच अफसरों को नोटिस जारी किया गया है।
यह मामला ग्रेटर नोएडा के झाझर में बुलडोजर चलाने से जुड़ा हुआ है 29 मार्च को एरो सिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाया गया था स्टे आर्डर के बाद भी बुलडोजर चलवा ने की कार्रवाई की गई थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई अब बुलडोजर चलाने की इस कार्रवाई को लेकर इन अफसरों को तलब किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना प्राधिकरण और बुलडोजर जिला प्रशासन बुलंदशहर जिला प्रशासन के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने सभी अफसरों को 6 अगस्त तक तलब किया है एरो सिटी रेजिडेंसी के लीगल एडवाइजर योगेश कुमार राजौरा का कहना है कि यमुना विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों विरुद्ध थी।
हमने यमुना विकास प्राधिकरण को कोर्ट का आदेश दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और रेसीडेंसी पर बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने हमारे पक्ष को सही मानते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह, ओएसडी शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम सिकंदराबाद राकेश कुमार, डीजीएम राजेन्द्र कुमार भाटी, तहसीलदार विनय भदौरिया और सीनियर मैनेजर विकास कुमार से जवाब मांगा है। कोर्ट द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई है।