केंद्र का बड़ा एक्शन, खालिस्तान से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्लॉक किए गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की कटेंट में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की कोशिश की गई थी.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी स्थित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. जिसका सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का आरोप लगा है. इस संगठन को जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।

ख़ुफ़िया सुचना मिली थी की पंजाब पॉलिटिक्स टीवी राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। मंत्रालय ने “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद (ब्लॉक) करने के लिए आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए ब्लॉक करने का आदेश दिया।

खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल, अभी चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, बंद (ब्लॉक) किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।

भारत सरकार देश में समग्र सूचना व्यवस्था को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने की ताकत रखने वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है।