17.6 C
New York
Friday, January 30, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Home news Crime खोपड़ी का सूप पीने वाले नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद, नरपिशाच राजा...

खोपड़ी का सूप पीने वाले नरभक्षी राजा कोलंदर को उम्रकैद, नरपिशाच राजा कुलंदर पर 14 लोगों की हत्या का आरोप

13

लखनऊ में कोर्ट ने सीरियल किलर, नरभक्षी और खोपड़ी संग्रहकर्ता राजा कोलंदर और उसके साले बच्छराज कोल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राजा कोलंदर और बच्छराज कोल को साल 2000 में हुए एक डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है. लखनऊ एडीजे कोर्ट नंबर-5 के जज रोहित सिंह ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी राजा कोलंदर और उसका साला एक और हत्या के मामले में साल 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके हैं. दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा दे चुका है. इस मामले में राजा के फार्महाउस से 14 इंसानी खोपड़ियां मिली थी. इसके बाद ही राजा कोलंदर के नरभक्षी होने और खोपड़ी का संग्रह करने की बात पता चली थी. आरोप है कि वह सिर काटकर ले जाकर वह इंसान के भेजे का सूप बनाता और पीता था.