एजेंसी:-महिला से कथित रेप और धमकी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक को अग्रिम जमानत तो दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना ये है कि दोनों के बीच में बने संबंध आपसी सहमति से ही बने थे। इसलिए रेप का मामला यहा पर नहीं बनता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर कथित बलात्कार और धमकी के मामले में भाजपा के विधायक गणेश नाइक को बुधवार को ही अग्रिम जमानत तो दे दी है। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच में संबंध सहमति से थे। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने ये कहा है कि आरोपी और पीड़िता के बीच में संबंध सहमति से ही थे इसलिए ”प्रथमदृष्टया इसमें बलात्कार का कोई भी मामला नहीं बनता है।”
न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने ये कहा है कि, ”हिरासत में पूछताछ के लिए कोई मामला तो नहीं बनता है। जमानत के लिए आवेदन केवल इस आधार पर ही खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक एक विधायक हैं।” अदालत ने हालांकि, नाइक को एक सप्ताह के भीतर में ही अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है।