कोर्ट ने कही बड़ी बात कहा-मुख्यमंत्री के खिलाफ में अपमानजनक शब्दों को लेकर राणा दंपति को नही मिल सकती जमानत

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एजेंसी:-कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि राणा दंपति ने अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमा को पार करके मुख्यमंत्री के खिलाफ में अपमानजनक शब्दों का उपयोग को किया है। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये देशद्रोह का आधार नहीं है।

मुंबई अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति, विधायक रवि राणा ने ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के बारे में “बेहद आपत्तिजनक” शब्दों का भी इस्तेमाल को किया है। अपने भाषण में उन्होंने ये अभिव्यक्ति की है कि स्वतंत्रता की सीमा को पार कर लिया है। अभिव्यक्ति के अधिकार के आधार पर इस तरह के अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी राणा दंपति पर देशद्रोह का आरोप को लगाने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। मुंबई सत्र अदालत ने बुधवार को ही दंपति को जमानत पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने ये कहा,है कि “टीवी चैनलों में दिए गए इंटरव्यू के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ में कुछ वाक्यों का इस्तेमाल किया है जो की बेहद ही आपत्तिजनक हैं।” दरअसल, बुधवार को ही सुनवाई करते हुए मुंबई सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति को जमानत भी दे दी है। शुक्रवार को ही कोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आया है, जिसमें तल्ख टिप्पणी भी सामने आई है।