दूर-दूर नहीं रहे तो होगी कानूनी कार्रवाई, केंद्र ने राज्यों को दिया फ्री हैंड

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पिछले 5 दिनों से भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में वायरस के तीसरे फेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका भी गहरा गई है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने इसे रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing यानी एक दूसरे से दूर-दूर रहने) के नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार, सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश है कि Social Distancing सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने लिए उन्हें किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो इसमें भी संकोच नहीं करें। एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट के तहत राज्यों को पहले से ही कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा यदि जरूरत पड़े तो वे सीआरपीसी, आईपीसी या किसी भी अन्य कानून की धारा के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं।

कौल लव अग्रवाल, पिछले 4-5 दिन से कोरोना ग्रसित मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या चिंता की बात है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज तक पहुंचने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू करना ही एक मात्र विकल्प है। Social Distancing लागू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही सार्वजनिक परिवहन के साधनों को कम करने और उनमें यात्रियों के बीच एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करने को कह चुका है। यही नहीं, राज्यों को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ नियंत्रित करने के विशेष प्रबंध करने को भी कहा गया है। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाए।