कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार के सख्त निर्देश, बिना लाइसेंस दुकानें होंगी बंद, दो लाख तक जुर्माना

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उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रा मार्गों पर अब बिना नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र के चल रही खाद्य दुकानों को बंद किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने और सभी खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। छोटे दुकानदारों, ठेले और फड़ वालों को भी पंजीकरण प्रमाणपत्र और फोटो पहचान पत्र लगाना होगा। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भंडारों और पंडालों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी सघन निगरानी की जाएगी। बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता को भी शुद्ध भोजन की पहचान और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर, पर्चे और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 18001804246 जारी किया है, जिस पर शिकायत मिलते ही प्रशासनिक टीमें मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगी। सरकार का मकसद है कि कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके और यात्रा में किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो।