15 साल पुराने दो लाख वाहन के खिलाफ कार्रवाई आज से, जुर्माना होगा 1000

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 आज से दिल्ली में 15 साल पुराने चल रहे डीजल वाहन जब़्त होगें। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें नगर निगम की भी मदद ली जाएगी। यह अभियान दिवाली तक चलेगा। ऐसी करीब दो लाख कारें हैं। इस अभियान के तहत कारें जब्त कर सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति के तहत इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।जिन लोगों की डीजल कारें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, परिवहन विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया है।

परिवहन विभाग उन पतों पर भी जाएगी जिनके नाम पर ये कारें पंजीकृत हैं। दो पहिया, तिपहिया सहित अन्य वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे। इसमें आइटीओ, राजघाट, दिल्ली गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल हैं।

प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर परिवहन विभाग एक हजार रुपये का चालान काटेगा। सोमवार से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में परिवहन विभाग के 40 छापामार दस्ते तैनात रहेंगे।अगर, दोबारा बगैर पीयूसी के पकड़ा गया तो 2000 रुपये का चालान होगा। बताते चलें कि दिल्ली में यूरो फोर मानक के वाहनों का साल में एक बार पीयूसी होता है। यूरो तीन मानक के वाहनों को प्रत्येक छह माह में पीयूसी कराना होता है।

परिवहन विभाग आपके 15 साल पुराने वाहन जब्त करे, उससे पहले आप अपने वाहन को खुद स्क्रैप करा सकते हैं। विभाग ने 24 अगस्त को ही स्क्रैप पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। 15 वर्ष पुराने अपने वाहन को किसी भी निजी स्क्रैपर के पास ले जाकर स्क्रैप करा सकते हैं। दाम को लेकर मोलभाव भी कर सकतें हैं। स्क्रैप करने के बाद वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), वाहन का चेसिस नंबर वाला प्लेट (इसे लेना बिलकुल ना भूलें) और स्क्रैप के बाद स्क्रैपर की ओर से दिया जाने वाला प्रमाण पत्र लेकर एमएलओ ऑफिस में जाकर सूचित करें।