17.6 C
New York
Monday, January 19, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Home news जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत

जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत

2

1984 Anti Sikh Riot Caseदिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर हत्या साजिश दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। …

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। 1984 anti-Sikh riot case: दिल्ली सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के दिग्गज नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

जमानत याचिका पर सुनवाई जुलाई महीने तक टालते हुए कोर्ट ने सज्जन कुमार को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि मंंडोली जेल में सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी।


पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।