भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें भगोड़ा, आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर रोक लगाने की मांग की थी।खबर के मुताबिक ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था। वहीं विजय माल्या ने इस पर रोक लगाने के लिए विशेष अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने माल्या का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद माल्या ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दी, लेकिन यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई।कानून के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को एक बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाए तो अभियोजन एजेंसी के पास आरोपी की सारी संपत्तियां जब्त करने की शक्तियां आ जाती हैं।