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Saturday, January 17, 2026
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मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर का फैसला बरकरार रखा, अयोग्य ही रहेंगे 18 विधायक

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इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (AIADMK) के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है।

मद्रास हाईकोर्ट

पिछले फैसले में विपरीत फैसला आया था। 18 सितंबर 2017 को तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी. धनपाल ने 18 एआईएडीएमके विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। अन्नाद्रमुक के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर पलानिसामी सरकार में अविश्वास जाहिर किया था। इस पर पार्टी के चीफ एस. राजेंद्रन ने स्पीकर से शिकायत की थी। सदस्यता रद्द होने के बाद विधायक हाई कोर्ट चले गए थे। 20 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इन विधायकों की सीटें खाली घोषित करने से रोक दिया था।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के शशिकला गुट के नेता टीटीवी दिनाकरण ने 18 पार्टी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर के फैसले को बरकरार रखे जाने पर प्रतिक्रिया में कहा, “यह हमारे लिए झटका नहीं है, यह तजुर्बा है, और हम हालात का सामना करेंगे, इन 18 विधायकों से मिलने के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी “