राजधानी में अब मीट शॉप चलाना हो जाएगा मुश्किल…

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दक्षिणी नगर निगम जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मांस बेचने पर रोक लगाने के लिए नई पॉलिसी ला रहा है, वहीं पॉलिसी लागू हो जाने से रिहायशी कॉलोनियों में भी मीट शॉप खोलना काफी मुश्किल हो जाएगा। बगैर लाइसेंस के दक्षिणी नगर निगम के क्षेत्र में एक भी मीट की शॉप नहीं चलेगी।राजधानी में अब मीट शॉप चलाना हो जाएगा मुश्किल...पॉलिसी के अनुसार, रिहायशी कॉलोनियों में केवल फ्रिज्ड मीट या मछली ही बेची जा सकती है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को स्टैंडिंग कमिटी में पेश किया गया। फिलहाल स्थायी समिति की अध्यक्ष ने इसमें संशोधन कर दोबारा प्रस्ताव रखने का निर्देश जारी किया है।

स्थायी समिति अध्यक्ष शिखा राय के अनुसार रिहायशी कॉलोनियों में लोग मीट शॉप तो खोल लेते हैं। लेकिन किसी के भी पास उस गंदगी को प्रोसेस करने के लिए कोई सुविधा नहीं होती। वेस्ट को वे नालों में बहा देते हैं। इसलिए ऐसे कॉलोनियों में केवल फ्रिज्ड मीट ही बेचने का लाइसेंस लोगों को दिया जाएगा।
व्यवसायिक एरिया में कच्चा मांस बेचने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेने वालों को छोटा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाना होगा। एयर पोर्ट के 10 किमी के दायरे में स्थित किसी भी एरिया में मीट बेचने पर रोक रहेगी।राजधानी में अब मीट शॉप चलाना हो जाएगा मुश्किल...मीट पॉलिसी में एक और बात काफी रोचक सामने आई है। जिस भी व्यक्ति को मीट की शॉप के लिए लाइसेंस लेना होगा, उसे आवेदन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। अगर किसी को संक्रमित रोग है, तो उसे मीट बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। निगम अधिकारी ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को स्थायी समिति की बैठक में पेश किया गया। अध्यक्षा ने प्रस्ताव में संशोधन कर दोबारा प्रस्तव रखने की बात कही।