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Sunday, October 25, 2026
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पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को उम्रकैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने तेजधार हथियार से पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति को उम्र कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक मार्च 2018 को पुलिस को प्राप्त शिकायत में मृतकों के भाई ने बताया था कि उसकी बहन संतरा उर्फ गुड्डी की शादी गांव बडौदा निवासी बलवान के साथ हुई थी। वह छोटी-छोटी बातों पर अपनी पत्नी के झगड़ता रहता था।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी की रात बलवान ने कहासुनी के बाद तेजधार हथियार से संतरा के गर्दन और सिर पर वार कर हत्या कर दी। उचाना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बलवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने बलवान को उम्र कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।