पीएम मोदी की बायोपिक पर बनी फिल्म पर दायर याचिकाओं पर 8 अप्रैल को होगी सुनवाई

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भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आठ अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता को देखते हुए कांग्रेस और कुछ वामपंथी दलों की मांग है चुनाव के पहले रिलीज किया जाना आचार संहिता का उल्घघन है।

जिसके बाद 28 मार्च को फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता विवेक ओबरॉय और निर्माता संदीप सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को पहले से ही नोटिस जारी किया हुआ है। जिस पर जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था।


बुधवार को कांग्रेस ने बायोपिक पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ‘फ्लॉप आदमी’ के जीवन पर बनी फिल्म में ‘फ्लॉप हीरो’ ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया था कि फिल्म ‘जीरो’ साबित होने वाली है। उन्होंने फिल्म के बारे में पूछे जाने पर कहा था, ‘हमने कहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, बाकी बोगस फिल्म है, फ्लॉप हीरो की है, फ्लॉप प्रॉड्यूसर है और फ्लॉप आदमी पर बनाई गई है और जीरो साबित होगी।

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का दावा है, कि फिल्म चुनाव में भाजपा को अनुचित लाभ देगी और चुनाव समाप्त होने तक इसकी रिलीज को टाल दिया जाना चाहिए। सात-चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होने हैं और 19 मई को समाप्त होंगे।

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