अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार

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उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला सितंबर 2022 में सामने आया था, जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ था।

क्या है मामला?

अंकिता भंडारी, पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थीं। 2022 में उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और एक अन्य कर्मचारी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को “एक्स्ट्रा सर्विस” देने का दबाव डाला था, जिसे अंकिता ने सख्ती से ठुकरा दिया। इसी के चलते 18 सितंबर 2022 की रात को आरोपियों ने उसे चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी।

घटना के बाद पूरे राज्य में जनाक्रोश भड़क उठा था। जनता ने इंसाफ की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। इस दबाव के चलते उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए उप महानिरीक्षक पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था।

कोर्ट का फैसला

करीब तीन साल की कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद अदालत ने आज तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अब आगामी सुनवाई में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं।

इस फैसले को अंकिता के परिवार और आम जनता ने न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है। अंकिता के माता-पिता ने कहा कि उनकी बेटी को तो वे कभी वापस नहीं पा सकते, लेकिन न्याय मिलने से उन्हें कुछ सुकून जरूर मिला है।