दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा: अधिकारी

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पिछले दो दिनों में सांप्रदायिक हिंसा में 24 लोगों की जान गयी है। जीटीबी अस्पताल में 22 और एलएनजेपी अस्पताल में दो की मौत हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पचास-पचास हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।’’

अधिकारी ने कहा कि यह मुआवजा किसी आपदा या अन्य किसी घटना में मौत होने पर मौद्रिक राहत से जुड़ी दिल्ली सरकार की वर्तमान योजना के तहत दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘लाभार्थियों की पहचान एमएलसी (चिकित्सा विधिक मामले) के आधार पर की जाएगी। हमने पहले ही अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा की है। राहत कोष बैंक अंतरण के माध्यम से संबंधित लोगों को दिया जाएगा।’’ इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इससे पहले, उन्होंने आज दिल्ली हिंसा में मारे गए हैड कॉन्स्टेबल रतनलाल के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी।