दिल्ली हाईकोर्ट में आज अभिषेक-ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूट्यूब को आराध्या बच्चन से जुड़ी फेक न्यूज हटाने का निर्देश दिया है.
अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा कि किसी भी शख्स खासतौर पर बच्चों की छवि को सोशल मीडिया पर नुकसान पहुंचाना एक गंभीर मामला है. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी फर्जी खबरें भविष्य में भी शेयर नहीं की जानी चाहिए.
कोर्ट ने आराध्या बच्चन मामले की सुनवाई के बाद दिया ये आदेश
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों को देखे कि किसी भी सूरत में ऐसी जानकारियां वहां पर ना पहुंचे जो किसी की छवि को नुकसान पहुंचाती हों. कोर्ट ने ऐसे सभी वीडियो और जानकारी प्रसारित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल्स को समन भी जारी किया है.
इतना ही नहीं कोर्ट ने गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म जिन्हें याचिका में पक्षकार बनाया गया था को तलब किया और पूछा कि क्या उन्होंने आईटी नियमों में संशोधन के अनुसार अपनी नीति में बदलाव किया है, कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और इस तरह की फेक न्यूज को रोकना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है.
बता दें किऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की 11 साल की बेटी ने अपनी हेल्थ के बारे में ‘फर्जी खबर’ की रिपोर्टिंग के लिए YouTube टैब्लॉइड के खिलाफ बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दरअसल आराध्या बच्चन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम भ्रामक जानकारियां और खबर चलाई जा रही है जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है.
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