CBI Director Alok Verma आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई डायरेक्टर का कार्यभार संभालेगें।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलेक्ट कमेटी के फैसले तक वर्मा को बतौर निदेशक किसी भी नीतिगत फैसले से दूर रहने को कहा है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश को गलत बताते हुए उन्हें पद पर शर्तों के साथ बहाल किया था।
देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में पिछले दो महीने से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए CBI निदेशक आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल करने का आदेश दिया है।
आलोक वर्मा ने आज दोबारा सीबीआई दफ्तर जाकर निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि अगले एक हफ्ते तक वह कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। बुधवार को नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा को सीबीआई दफ्तर में रिसीव किया, नागेश्वर राव की उनकी अनुपस्थिति में अंतरिम डायरेक्टर के पद पर तैनात थे।
सूत्रों के मुताबिक एम नागेश्वर राव के बतौर निदेशक अल्प अवधि में वर्मा के कई नजदीकी अधिकारियों का तबादला किया गया। अब वर्मा उन्हें वापस बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दायर एफआईआर की जांच में तेजी आ सकती है।
बता दें कि वर्मा और अस्थाना के बीच भ्रष्टाचार के आपसी आरोप प्रत्यारोपों के चलते ही 23 अक्टूबर को सरकार ने दोनों को उनके सभी अधिकार छीन कर छुट्टी पर भेज दिया था।
मीट व्यापारी मोईन कुरैशी के मामले में घूस लेने केआरोप में अस्थाना के सीबीआई ने ही एफआईआर दर्ज किया है। लेकिन वर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बल्कि अस्थाना की ओर से सीवीसी और कैबिनेट सचिव को लिखी शिकायत है।
इसके अलावा विजय माल्या जैसे मामले में चल रही जांच में अस्थाना के अधिकारों पर कैंची चल सकती है। माल्या मामले की जांच अस्थाना की अगुवाई में ही चल रही है।