जीवन बीमा ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त मोहलत

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कोरोना वायरस के खिलाफ देशभर में जंग जारी है और लॉकडाउन के कारण सभी सेवाएं ठप्प पड़ी हैं। इन हालात को समझते हुए सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ग्राहकों को हर संभव राहत मुहैया करवाई जा रही है। ऐसा ही एक राहत भरा फैसला भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने लिया है।

IRDAI ने जीवन बीमा (Life Insurance) के ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त 30 दिनों की मोहलत दी है। इसके साथ ही IRDAI ने बीमा कंपनियों को भी नियामकीय जानकारियां दाखिल करने की अवधि में महीनेभर तक की छूट दी है। इसके तहत IRDAI ने मासिक फाइलिंग के मामलों में कंपनियों को 15 दिनों की मोहलत दी है। तिमाही, छमाही और वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए बीमा कंपनियों को 30 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया गया है।

पिछले सप्ताह IRDAI ने मोटर बीमा कंपनियों को थर्ड-पार्टी बीमा के लिए आवेदन 21 अप्रैल, 2020 तक स्वीकार करने को कहा था। स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों के लिए IRDAI यह सुविधा पहले ही दे चुका है। जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद के प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए IRDAI ने अतिरिक्त 30 दिनों की मोहलत के संबंध में निर्देश दिए।