पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, परिणाम जारी करने पर रोक

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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना परिणाम घोषित न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मार्च को होगी।

मामले में दायर याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई थी। इसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के दो हजार पदों के लिए 20 अक्तूबर 2024 को उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को भी शामिल किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह परीक्षा राज्य सरकार हर साल नहीं कराती है। बीते वर्षों में भर्ती नहीं होने से उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्हें कहा कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष तक की आयु सीमा में संशोधन किया जाए।

याचिका में कहा गया कि मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन राज्य सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिंह मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल पुलिस आरक्षी भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के सम्मुख इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए।