एजेंसी:-राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही पाबंदियों का सिलसिला भी फिर से एक बार शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से एक बार फिर ही मास्क को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने पर भी उन्हें जुर्माने से राहत दी गई है।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ही एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल के प्रभाव से मास्क को अनिवार्य कर दिया है और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस बार निजी वाहन में ही एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने की स्थिति में जुर्माने का नियम को लागू नहीं होगा।
दिल्ली में कोरोना के संक्रमण बढ़ते मामलों के बीच में ही स्वास्थ्य एवं परिवार के कल्याण विभाग की तरफ से ही यह आदेश भी आया है। दिल्ली आपदा के प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले ही बुधवार को ही अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के अनिवार्य करने का फैसला को सुना दिया था।