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‘अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरत पड़े तो योगी सरकार से बुलडोजर किराए पर लें’, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश  

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भर्ती भ्रष्टाचार के बाद अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया. इसके साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने बदमाशी के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया. शुक्रवार को मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ में हुई. जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना और कहा कि कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है.

कोलकाता में एक अवैध निर्माण पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कड़ी टिप्पणी दी. न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब कोलकाता नगर निगम के वकील अपने क्षेत्राधिकार में एक अवैध निर्माण के संबंध में अपना पक्ष रख रहे थे. जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर पालिका के वकील से कहा, ‘अगर जरूरी हो तो योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर लें.’

वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले में मानिकतला थाने को शामिल कर उसे भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश में विभिन्न अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की योगी सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है. हालांकि, इसको लेकर काफी बहस भी हो रही है.

“गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए जज ने कोलकातास पुलि की गुंडा विरोधी विंग की तारीफ भी की. सुनवाई के दौरान जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, ‘किसी भी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी… मैं जानता हूं कि गुंडों को कैसे अनुशासित किया जाता है… कोलकाता पुलिस की गुंडा विरोधी शाखा के अधिकारी भी यह जानते हैं कि गुंडों पर कैसे लगाम लगाई जाए..”

जस्टिस गंगोपाध्याय ने पुलिस और कोलकाता नगर पालिका पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा, ‘मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा. मैं जानता हूं कि उन्हें कितने बाहरी दबाव के साथ काम करना पड़ता है.’ हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया. अगली सुनवाई आगामी चार अगस्त को है. जस्टिस गांगुली ने कई अहम मामलों में त्वरित फ़ैसले दिए हैं. उन्होंने ही पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

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