देश में बढ़ते पोल्लुशण को रोकने के प्रयास में आज परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने गुरुवार को लोसभा मे स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया. इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. यदि ये वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो इन वाहन को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कबाड़ कर दिया जाएगा.
स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद 8 साल पुराने कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा. ये टैक्स रोड़ टैक्स का 15 से 20 फीसदी होगा और इस टैक्स से जो पैसे जमा होंगे उन्हें प्रदूषण की रोकथाम पर खर्च किया जाएगा.
स्क्रैपिंग पॉलिसी में अगर आप अपने पुराने वाहन को कबाड़ करते है तो आपको नया वाहन खरीदने पर 5 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से रोड़ टैक्स पर 15 से 25 फीसदी की छूट मिलेगी.साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी. वहीं स्क्रैप करें हुए वाहन की कीमत का 4 से 6 प्रतिशत आपको प्रोत्साहन के तौर पर भी मिलेगा.
नितिन गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने से नए वाहनों की कीमत में 10 फीसदी तक की कमी आएगी. जिससे नए देश में नए वाहनों की मांग बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी. जिससे करीब 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों को व्हीकल्स के निर्माण के लिए स्टील, प्लास्टिक, रबर और कई जरूरी चीजों को विदेशों से आयात नहीं करना होगा. क्योंकि जो पुराने वाहने स्क्रैपिंग पॉलिसी में कबाड़ किए जाएंगे. उन्हें रिसाइकल करके स्टील, प्लास्टिक और रबर का उपयोग ऑटो सेक्टर करेगा. जिससे नए वाहनों की कीमत अपने आप कम हो जाएगी.
देश में बढ़ते पोल्लुशण को रोकने के प्रयास में आज व्हीकल्स की फिटनेंस चेंक करने के दिए देश में public-private-partnership में फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएगा. जिससे वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में आसानी होगी और इससे देश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी.