HC का फरमान, माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति होगी जब्त

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर फेरा कानून के उल्लंघन के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था

ईडी के समन के बाद उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि माल्या की उपस्थिति के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उसने माल्या के दफ्तर और आवास पर नोटिस भेजा। यहां तक कि अखबारों में भी विज्ञापन दिया था।

ईडी का कहना है कि विजय माल्या पर ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।