पूर्व CM ओपी चौटाला को 4 साल की जेल

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके ओमप्रकाश चौटाला को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा के साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया । ओम प्रकाश चौटाला की चार संपत्तियों को भी सीज करने का आदेश दिया गया है । ये संपत्तियां गुरुग्राम, पंचकुला, असोला और हेली रोड पर हैं । ओम प्रकाश चौटाला को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया । चौटाला को साल 2006 में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी पाया गया था। उनके पास आय से 189 फीसदी ज्यादा संपत्ति मिली थी । जिसके बाद उन पर ये मामला दर्ज किया गया था। स्पेशल जज विकास धुल ने उन्हें 21 मई को प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया था । शिक्षक भर्ती मामले में चौटाला पहले ही दस साल की सजा काट चुके हैं। सीबीआई ने चौटाला पर यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था। ओमप्रकाश चौटाला पर आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का आरोप है । सीबीआई ने इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओमप्रकाश चौटाला को आरोपी बनाया था।

जानिए चौटाला पर दर्ज क्या है DA केस

ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर अचल संपत्ति  जमा की थी। यह आरोप 3 अप्रैल, 2006 को हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला पर लगा था। वहीं इस मामले की जांच के बाद चौटाला के खिलाफ 26 मार्च, 2010 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में चौटाला के साथ ही साथ  उनके बेटे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी आरोपी हैं।