
आगामी पंचायत उपचुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर न केवल चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा तय की है, बल्कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि पंचायत चुनावों में विभिन्न पदों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा अलग-अलग तय की गई है।
ग्राम पंचायत सदस्य: अधिकतम ₹10,000
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य: अधिकतम ₹75,000
जिला पंचायत सदस्य: अधिकतम ₹2,00,000
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर कार्रवाई की जाएगी और सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
इसके अलावा, नामांकन शुल्क की राशि भी तय कर दी गई है —
ग्राम पंचायत सदस्य (सामान्य वर्ग): ₹150
ग्राम पंचायत सदस्य (एससी, एसटी, ओबीसी, महिला): ₹75
ग्राम प्रधान (सामान्य वर्ग): ₹300
ग्राम प्रधान (आरक्षित वर्ग): ₹150
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश साझा किए हैं। आयोग ने उपचुनावों की तैयारियों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, प्रदेशभर में पंचायतों की खाली सीटों पर उपचुनाव की तिथियों की घोषणा जल्द की जा सकती है। आयोग ने कहा कि आचार संहिता के सख्त पालन और चुनावी पारदर्शिता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।













