ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करें। अदालत चीन के शीर्ष बैंकों की एक अर्जी की सुनवाई कर रही थी जिसमें अनिल अंबानी से 68 करोड़ डॉलर की वसूली की मांग की गई है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आफ चाइना लि. की मुंबई शाखा ने अपनी ओर से, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक आफ चाइना ने अंबानी के खिलाफ सरसरी तौर पर पैसा जमा कराने का आदेश जारी करने की अपील की। इन बैंकों का कहना है कि अनिल अंबानी ने फरवरी, 2012 में पुराने कर्ज को चुकाने के लिए करीब 92.5 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी का पालन नहीं किया है।
अंबानी (60) ने इस तरह की किसी गारंटी का अधिकार देने की बात का खंडन किया। ऋण अनुबंध के तहत इसीलिए बैंकों ने यह मामला ब्रिटेन की अदालत के सामने रखा है। न्यायाधीश डेविड वाक्समैन ने 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करने के लिए अंबानी को छह सप्ताह की समयसीमा देते हुए कहा कि वह अंबानी के बचाव में कही गई इस बात को नहीं मान सकते कि उनका नेटवर्थ लगभग शून्य है या उनका परिवार संकट की स्थिति में उनकी मदद नहीं करेगा। रिलायंस ग्रुप ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया।