पीएम मोदी के बायोपिक पर बनी फिल्म को लेकर अभी भी विवाद जारी है। विपक्षी दल अभी भी इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवेक ओबेरॉय अभिनीत फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया था।
लेकिन वहीं गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने बायोपिक के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तारीख 8 मई तय की है।
Supreme Court declines urgent hearing of an appeal filed against the Bombay High Court order which had refused to interfere with the release of the Vivek Oberoi-starrer ‘PM Narendra Modi.’ pic.twitter.com/Z8z4g58t3F
— ANI (@ANI) April 5, 2019
इस मामले में पहले मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज किया था। दायर की गई इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आचार संहिता को देखते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी।
विपक्षी दलों का कहना है कि लोकसभा चुनाव तक इस फिल्म को रोक दिया जाए। इसी में 28 मार्च को फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अभिनेता विवेक ओबरॉय और निर्माता संदीप सिंह चुनाव आयोग के दफ्तर गए। इस फिल्म को लेकर चुनाव आयोग ने फिल्म निर्माताओं को पहले से ही नोटिस जारी किया हुआ है। जिसपर जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था।
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