H-1B वीजा धारकों के लिए राहत, USCIS ने 1 लाख डॉलर अतिरिक्त शुल्क से दी छूट

2

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने H-1B वीजा धारकों और उनके नियोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वीजा अवधि बढ़ाने या विस्तार के मामलों में अब किसी भी प्रवासी या नियोक्ता को 88 लाख रुपये (लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर) का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

USCIS के अनुसार, यदि वीजा विस्तार का आवेदन पहले से निर्धारित नियमों के तहत किया गया है, तो आवेदकों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यह फैसला खास तौर पर उन कंपनियों और पेशेवरों के लिए राहत लेकर आया है, जो हाल ही में जारी 19 सितंबर के आदेश को लेकर भ्रमित थे।

विभाग ने बताया कि उस आदेश में प्रस्तावित नई फीस और प्रक्रियागत बदलावों से H-1B वीजा धारकों को छूट दी गई है। यानी अब किसी भी वीजा विस्तार या नए आवेदन में न तो वेतन सीमा में बदलाव होगा और न ही अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

USCIS ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे वीजा विस्तार के दौरान नवीनतम नियमों का पालन करें और किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों से अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। यह छूट H-1B वीजा के प्रारंभिक आवेदन, लेट फाइलिंग और अद्यतन दस्तावेजों के मामलों पर भी लागू रहेगी।

आव्रजन विशेषज्ञों का कहना है कि USCIS का यह कदम तकनीकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। पिछले आदेशों में अस्पष्टता के कारण कंपनियों को वेतन और शुल्क के मामलों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। अब नई स्पष्टता से H-1B कर्मचारियों की नौकरी और नियोक्ताओं के प्रशासनिक निर्णय आसान हो जाएंगे।

H-1B वीजा अमेरिका में विदेशी पेशेवरों को तकनीकी, इंजीनियरिंग, और आईटी जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करने का अवसर देता है। USCIS के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा का अहसास होगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी टैलेंट बनाए रखने में मदद मिलेगी।